PPF, SSY और NPS खाते में 31 मार्च तक जमा करें पैसा : नही तो देनी होगी पेनल्टी
जानिए पीपीएफ (PPF), एसएसवाई (SSY) और एनपीएस (NPS) खाते में कितनी न्यूनतम राशी जमा करने का है प्रावधान –
पीपीएफ ब्याज दर (PPF Interest Rate) : यदि आप अपने पीपीएफ खाते (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) या नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के माध्यम से निवेश करते हैं तो यह समाचार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में वित्तीय वर्ष के प्रत्येक अंत में आपको अपने खाते में न्यूनतम राशि जमा करनी होती है जैसा कि छोटे बचत योजनाओं के तहत निर्धारित किया गया है। खाते को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम शेष रखना आवश्यक होता है। अगर खाताधारक हर वर्ष न्यूनतम राशि जमा करने में कोई चुक करता है तो खाता बंद कर दिया जा सकता है। इसके अलावा खाताधारक पर पेनल्टी (दंड) भी लगा सकता है।
मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए पीपीएफ (PPF), एनपीएस (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट में न्यूनतम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है। साल 2023 के बजट में सरकार ने नई टैक्स रीजीम को और भी आकर्षक बनाने का प्रस्ताव रखा। 1 अप्रैल, 2023 से नई टैक्स रीजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया और एक वित्तीय वर्ष में मूल छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा नई टैक्स रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। इसके अंतर्गत आपको 7 लाख रुपये तक की आय पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा ।
न्यूनतम राशि जमा न करने पर जुर्माना का खतरा –
ऐसे में हो सकता है कि आप मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने टैक्स का भुगतान करने के लिए न्यू टैक्स रीजीम को चुना हो। इस समय अगर आप पिछले वित्तीय वर्ष तक पुराने टैक्स रीजीम के तहत टैक्स देने के साथ ही छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर रहे थे तो आपको हर साल की तरह पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), और एनपीएस (NPS) जैसी सेविंग स्कीम में निवेश करना होगा। भले ही न्यू टैक्स रीजीम को चुनने पर आपको इन सेविंग स्कीमों में निवेश पर मिलने वाले टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल इन सभी खातों में न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना भी लग सकता है।
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पीपीएफ (PPF) में निवेश के लिए कितनी राशि आवश्यक है ?
पीपीएफ नियम 2019 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है अगर न्यूनतम पैसा जमा नहीं किया गया तो पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा पीपीएफ अकाउंट के इनएक्टिव होने पर लोन और निकासी की सुविधा नहीं मिलती. इनएक्टिव अकाउंट को आप मैच्योरिटी से पहले रिवाइव करा सकते हैं. अकाउंट के डिफॉल्ट होने पर हर साल 50 रुपये की फीस लगाई जाती है. डिफॉल्ट फीस के अलावा जमाकर्ता को हर साल के हिसाब से 500 रुपये की सालाना भी न्यूनतम राशि के तौर पर जमा करने होते हैं. आपको इस खाते में हर साल 500 रुपये न्यूनतम राशि के तौर पर जमा करना जरूरी होता है ।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) –
यह एक ऐसा विकल्प है जिसे वे लोग चुन सकते हैं जो अपनी बेटियों के भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के नियमों के अनुसार खाताधारकों को प्रति वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा करना आवश्यक होता है। यदि एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाती है तो सुकन्या खाता डिफ़ॉल्ट अकाउंट के रूप में माना जाता है। योजना के नियम डिफ़ॉल्ट अकाउंट को किसी भी समय मेज़ोरिटी से पहले फिर से सक्रिय करने की अनुमति देते हैं। अकाउंट को सक्रिय करने के लिए, हर डिफ़ॉल्ट ईयर के लिए 50 रुपये देने होते हैं ।
एनपीएस (NPS) –
कुछ टैक्सपेयर्स आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी (1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का निवेश करके टैक्स बचाने के लिए एनपीएस (NPS) खाता खोलते हैं। 80सी के तहत 50,000 रुपये के निवेश को 1.5 लाख रुपये की लिमिट से अधिक की अनुमति होती है। एनपीएस (NPS) के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 1,000 रुपये जमा करना अनिवार्य होता है। लेकिन यदि आपका खाता इनैक्टिव है तो आप 500 रुपये जमा करके इसे एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि आपको प्रति वित्तीय वर्ष में कम से कम 1000 रुपये जमा करवाने होंगे।
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