हत्या के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत।

पुलिस थाना रामनगरिया जयपुर में हत्या (The Killing) के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत।
जयपुर (न्यूज़ अपना टोंक) – 14 अप्रैल 2021 को पुलिस थाना रामनगरिया जयपुर में हत्या (The Killing) की एक एफआईआर इस आशय की दर्ज कराई कि उसका भतीजा कुशल पाल ऊर्फ टीटू अपने गांव से ₹700000 लेकर काम की तलाश में तारीख 1 अप्रैल 2021 को जयपुर आया था। सुशांत एवं उसके साथी उसको अपने फ्लैट पर ले गए जहां उसकी हत्या (The Killing) करके आगरा के अछनेरा की नहर में उसको फेंक दिया जहां पर पुलिस को उसकी डेड बॉडी नहर में तैरती हुई मिली।
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इस प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुसंधान करके तीन अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। जिसमें अभियुक्त रूपेश भारद्वाज की तरफ से वकील श्री आर आर गोयल जी के माध्यम से जमानत याचिका न्यायालय हाई कोर्ट में पेश की गई। जिसमें बहस के दौरान यह तर्क दिए की प्रार्थी अभियुक्त को झूठा फसाया है उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है ना ही उससे कोई बरामदगी हुई है एवं नहीं उसकी आईडेंटिफिकेशन परेड कराया एवं ना ही किसी गवाह ने उसका नाम लिया है।
उसकी कॉल डिटेल भी नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त पिछले ढाई साल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है एवं उसे कोई बरामदगी शेष नहीं है विचारण में समय लगेगा। उक्त तर्कों का राजकीय अधिवक्ता ने विरोध किया एवं जमानत न देने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय ने अधिवक्ता श्री आर आर गोयल के तर्कों से सहमत होते हुए प्रार्थी अभियुक्त रूपेश भारद्वाज की जमानत मंजूर की।
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