हत्या के प्रयास के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत।

अधिवक्ता श्री आर आर गोयल के तर्कों के आधार पर हत्या के प्रयास (Assassination Attempts) के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत ।
जयपुर (न्यूज़ अपना टोंक) – यह कि परिवादी श्री महावीर ने उपस्थित होकर थाना मसूदा पर तहरीरी लिखित रिपोर्ट इस प्रकार पेश की कि सांवरा पुत्र श्रवण धनराज पुत्र सांवरा एवं घर की अन्य महिलाओं ने मेरे घर पर आकर मेरे वह मेरी भाभी लाडू देवी के साथ मारपीट की । इस पर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया, अनुसंधान के दौरान सांवरा और धनराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया एवं न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया । न्यायालय अभीरक्षा में रहते हुए मुलजिम सांवरा ने अपने अधिवक्ता श्री आर आर गोयल के माध्यम से उच्च न्यायालय जयपुर में पेश की ।
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मुलजिम के वकील आर आर गोयल ने अपनी दलील रखते हुए यह तर्क दिया कि प्राथी अभियुक्त को झूठा फसाया गया है प्राथी अभियुक्त ने आहत लाडू देवी को जो चोट मारी है वह गंभीर है ना कि प्राण घातक । चिकित्सक ने अपनी राय के मुताबिक भी इस चोट को गंभीर ही माना है एवं यह राय दी है कि अगर इस चोट का समय रहते ईलाज नही किया जाता तो जीवन के लिए प्राण घातक हो सकती थी । उपरोक्त मामले में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान पूर्ण करके नतीजा न्यायालय में पेश किया जा चूका है एवं पूर्व में सह अभियुक्त धनराज की जमानत इसी न्यायालय द्वारा मंजूर की जा चुकी है ।
उपरोक्त तर्कों का विद्वान लोक अभियोजक ने घोर विरोध किया माननीय न्यायालय ने उपरोक्त तर्कों को ध्यान में रखते हुए समस्त तथ्य और परिस्थ्तियो को देखते हुए जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया ।
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